PM Vidya Lakshmi Yojana : क्या है PM विद्यालक्ष्मी योजना, बिना गारंटर के 10 लाख तक का लोन
PM Vidya Lakshmi Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है. इससे स्टूडेंट्स को बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिल सकेगा.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना : अब कम पैसे के चलते स्टूडेंट्स का अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर स्टडी का सपना नहीं टूटेगा. केंद्र सरकार ने बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन के लिए योजना शुरू की है. जिसका नाम ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी’ योजना है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुहर लग गई है.
इसके तहत सालाना आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा. कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने दी है. उन्होंने बताया कि सरकार इस पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी देगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाला कोई भी स्टूडेंट ले सकता है. इस योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए योग्यता
- -हायर स्टडी के लिए जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, NIRF रैंकिंग में ऑल इंडिया 100 और स्टेट में 200 या इसके भीतर रैंक होनी चाहिए. यह इंस्टीट्यूट सरकारी होना चाहिए.
- -स्टूडेंट्स की सालाना आय 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए.
- -हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना से लोन दिया जाएगा.
- 7.5 लाख रुपये लोन तक के लिए भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की प्राप्ति
- मोबाइल नंबर